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भीटा कब्जा न रोकने पर मा0 हाई कोर्ट सख्त, दिया आदेश
जौनपुर. लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कन्हैपुर आराजी नंबर 11 भीटा भूमि है जिस पर अवैध कब्जे को रोकने एवं मास्टर् प्लान द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण ध्वस्त करने की नोटिस के बाद तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा फैसले को होल्ड कर अवैध निर्माण होने देने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 7 august से 90 दिन के अंदर फैसला देने का आदेश जिलाधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है.