अपराधदेश

दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष की कैद

  • दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष की कैद
    •दहेज प्रताड़ना के लिए सास को 3 वर्ष की सजा
    जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने मीरगंज थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए पति को 10 वर्ष के कारावास व सास को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में 3 वर्ष के कैद की सजा सुनाई।
    अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा गुलाब चंद्र पांडेय निवासी जियरामऊ थाना मडियाहू ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बेटी प्रीति की शादी 4 साल पूर्व इंद्रेश कुमार दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी रामगढ़ थाना मीरगंज के साथ हुई थी। खिचड़ी में दामाद व उनके परिजन 50 हजार रुपए दहेज मांग रहे थे जिसे मैं पूरा न कर सका। शादी के बाद भी ससुराल वाले प्रीति को दहेज की मांग को लेकर मारते पीटते थे, लेकिन हम लोग अपनी बेटी को ही समझा बूझकर मामला रफा दफा कर देते थे। दिनांक 14 जून 2016 को भोर में 3:00 बजे ससुराल वाले प्रीति को जलाकर मार डाले और मुझे फोन किया कि आपकी लड़की जलकर मर गई है।
    पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी पति इंद्रेश कुमार दुबे को दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया, जबकि सास निर्मला को प्रताड़ित करने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास व 12 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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