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थानाध्यक्ष, दो सिपाही और लेखपाल निलंबित

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्यवाही

 

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर के बड़ागांव में ग्राम समाज की भूमि विवाद में पीड़ित पक्ष पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस लेने की धमकी व रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस अधीक्षक डा.कौस्तुभ कुमार ने बड़ी कार्रवाई की।इसके तहत मुंगराबादशाहपुर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार सिंह, हल्का सिपाही पंकज मौर्य, नीतीश गौड़ और लेखपाल विजय शंकर को निलंबित कर दिया गया है। दोनों सिपाही और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।वादी के अधिवक्ता ने बताया कि बड़ा गांव निवासी गौरीशंकर सरोज ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के विरोध को लेकर हाईकोर्ट में बीते 30 मई को याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में कोर्ट ने संबंधित थाने में जवाब तलब किया। इस पर 17 मई को सिपाही पंकज मौर्य, नीतेश गौड़ व लेखपाल विजय शंकर वादी के घर पर पहुंचे और याचिका वापस करने के लिया धमकाया। इसके बाद उनके नाती रजनीश सरोज को हिरासत में लेकर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर दो हजार रुपये रिश्वत मांगते हुए छोड़ दिया। इस मामले को पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को बताया याचिकाकर्ता गौरीशंकर व उसके नाती रजनीश का बयान भी अंकित कराया गया।कोर्ट ने बीते आठ जुलाई को एसपी जौनपुर को आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा कीजिए। एसपी को नौ जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होना था। इसके पहले थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह मयफोर्स 8 जुलाई की रात में संबंधित अधिवक्ता पर मुलाकात करने के लिए दबाव बनाते हुए उनके बड़ा गांव स्थित घर पर पहुंच गए। अधिवक्ता के न रहने पर परिजनों को धमकी भी दी। इस मामले को अधिवक्ता ने कोर्ट में समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत किया। इस पूरे मामले में कोर्ट ने एसपी जौनपुर व होम सेक्रेटरी यूपी को आगामी 15 जुलाई को अधिवक्ता के साथ ऐसे घटनाक्रम को लेकर शपथपत्र लेकर प्रस्तुत होने को कहा है। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एसपी डॉ.कौस्तुभ कुमार ने उक्त कार्रवाई की।हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस लेने की धमकी व रिश्वत लेने के आरोप में थानाध्यक्ष, दोनों सिपाही और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। दोनों सिपाही और लेखपाल के खिलााफ पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है।

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