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सड़क दुर्घटना मामले में 2.13 करोड़ क्षतिपूर्ति का आदेश

जनपद की सबसे बड़ी धनराशि का फैसला ° वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य मणि पाण्डेय ने किया पीड़ित पक्ष की पैरवी

सड़क दुर्घटना मामले में 2.13 करोड़ क्षतिपूर्ति का आदेश
U•जनपद की सबसे बड़ी धनराशि का फैसला
° वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य मणि पाण्डेय ने किया पीड़ित पक्ष की पैरवी
जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने 4 वर्ष पूर्व जलालपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज की बस से हुई सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 2 करोड़ 13 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आदेश दिया।
मामले के अनुसार गाजीपुर जनपद के सैदपुर निवासी व घटना के समय गाजियाबाद में रह रहे अजय कुमार भारती 26 जून 2021 को कार द्वारा वाराणसी से लखनऊ जा रहे थे। दिन में 8:30 बजे जलालपुर थाना क्षेत्र के बीबनमऊ गांव के पास कार से उतरकर दुकान से पानी का बोतल लेकर वापस अपनी कार में आ रहे थे तभी जौनपुर की तरफ से आ रही चंदौली डिपो की रोडवेज बस के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अजय भारती को गलत दिशा में आकर जोरदार टक्कर मार दिया जिससे आई गंभीर चोटों की वजह से सदर अस्पताल जौनपुर में उसी दिन उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई।
घटना के संबंध में उनके पुत्र डा० आलोक भारती ने रोडवेज बस चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करवाया। मृतक अजय भारती की पत्नी गीता भारती व पुत्रगण आदित्य भारती एवं डॉ० आलोक भारती ने अधिकरण में 12 जुलाई 2021 को क्षतिपूर्ति के लिए याचिका संस्थित किया। मृतक अजय भारती आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड कंपनी में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे और उन्हें 2 लाख 68 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था।
याची के अधिवक्ता सूर्य मणि पाण्डेय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अधिकरण ने दुर्घटना में रोडवेज बस के चालक की लापरवाही पाते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आदेशित किया कि वह ब्याज सहित 2 करोड़ 13 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दो माह के अंदर याचीगण को प्रदान करे।

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