अपराध

भूमाफिया नही मान रहा प्रशासन का आदेश

जौनपुर मे कन्हैईपुर आराजी नंबर 11 भीटा और वाजिदपुर दक्षिणी मे आराजी नंबर 63 बंजर जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर रहा भूमाफिया

जौनपुर मे लाइनबाजार थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर और वाजिदपुर दक्षिणी गांव मे प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए भूमाफिया द्वारा मैरेज हाल और दुकाने बनवाई जा रही हैं. जानकारी के बावजूद प्रशासन असहाय साबित हो रहा है.

अगर कन्हैईपुर मे आराजी नंबर 11 मे कब्जा की जा रही जमीन की बात करें तो यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड मे आजादी के पहले से ही खसरा खतौनियो मे भीटा दर्ज  है और भीटा कभी किसी के नाम नही हो सकता.  इस संबंध मे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. ( A. I. R 2001 S. C.हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य वर्ष 2001 ) पेज नंबर 3215 पूर्णतया लागू है. इस फैसले के बाद मा.सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई अन्य फैसला नही आया है.

इस भीटे की जमीन पर भूमाफिया ने कूट रचना कर अपना नाम दर्ज करा लिया है जो कि असंभव है इस .फर्जी वाड़ा कर नाम दर्ज कराने की  जानकारी  मिलने पर उपजिलाधिकारी जौनपुर ने दिनांक 24.12.2010 को फर्जी दर्ज नाम को निरस्त कर पुनः भीटा बंजर दर्ज करा दिया. इस भीटा बंजर भूमि पर वर्षो से कई सड़कें/ रास्ता बना. लेकिन भूमाफिया पुनः कूट रचना कर बिना किसी अधिकारी के आदेश के भीटा की भूमि पर अपना दर्ज करा कर कब्जा कर मैरेज हाल बनवा रहा है. प्रशासन को लिखित रूप से जानकारी दी जा रही है लेकिन भीटे की जमीन पर अनवरत निर्माण चल रहा है.

भूमाफिया ने बगल के गाँव वाजिदपुर दक्षिणी के आराजी नंबर 63  जो बंजर है पर नया कब्जा करना शुरू कर दिया तो तत्काल इसकी जानकारी जिला धिकारी जौनपुर को स्थानीय लोगों ने दी. जिला धिकारी ने जांच का कर कब्जा रोकने का आदेश दिया. जांच मे राजस्व कर्मियों ने पाया की भूमाफिया ने इस बंजर भूमि पर भी कब्जा किया है. इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को लिखित दी लेकिन डीएम के आदेश के बावजूद निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है

इसी भूमाफिया द्वारा दोनों गाँवों की कीमती जमीनों कर निर्माण किया जा रहा है.

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