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दुर्घटना में मृत दरोगा के परिजनों को 94 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति

  1. दुर्घटना में मृत दरोगा के परिजनों को 94 लाख रुपए की क्षतिपूर्त
    •वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय ने किया पीड़ित पक्ष की पैरवी
    जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जौनपुर के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने दुर्घटना में मृत उप निरीक्षक के परिजनों को 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
    मालूम हो कि बलिया जनपद के दोकटी थाना क्षेत्र के चिरंजी गांव निवासी साहब जान पवाँरा थाने पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। दिनांक 2 नवंबर 2019 को मोपेड द्वारा जाते समय दिन में 11:30 बजे दारापुर गांव के पास पीछे से तेज गति व लापरवाही पूर्वक आ रही ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे सदर अस्पताल जौनपुर में उनकी मृत्यु हो गई।
    मृतक के पुत्र कलामुद्दीन, शहाबुद्दीन, निजामुद्दीन व एतशाम अली ने अधिकरण में क्षतिपूर्ति हेतु याचिका प्रस्तुत की। याची के अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय व हिमांशु श्रीवास्तव ने याची कलामुद्दीन, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुभाष चंद्र व सन्तोष सिंह उप निरीक्षक लेखा विभाग को साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया, जिससे दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की उपेक्षा व लापरवाही साबित हुई।
    न्यायालय ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के बीमाकर्ता द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि याचीगण को ब्याज सहित कुल 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दो माह के अंदर प्रदान करे।

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