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गोल्ड लोन धोखा धड़ी मे यू बी आई के मैनेजर सहित 6 लोगों पर एफ आई आर

गोल्ड लोन धोखाधड़ी में यूबीआई के प्रबंधक सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की अदालत ने यूनियन बैंक आफ इंडिया के कजगांव शाखा से लिए गए गोल्ड लोन धोखाधड़ी के मामले में मुख्य
प्रबंधक मुकेश कुमार सहित छह: लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता विक्रांत सिंह निवासी ओलंदगंज थाना कोतवाली जनपद जौनपुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि 2022 में वह यूनियन बैंक के कजगांव शाखा से 17 लाख रुपए का गोल्ड लोन सोना गिरवी रखकर लिया था। तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा रखे गए सोने की जांच करवाई गई और 22 कैरेट का सोना होना बताया गया। स्थानांतरित होकर आए शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार व अन्य बैंक अधिकारी राज गौरव, भानु प्रताप व मनीष ने साजिश करके वाराणसी के वंदना ज्वेलर्स के प्रोपराइटर राकेश सेठ से उसके सोने का पुनः मूल्यांकन करवाया, जिसकी सूचना उसे नहीं दी गई। राकेश सेठ ने 20 जनवरी 2023 को उसके सोने को जीरो कैरेट करार दिया। तब बैंक ने शिकायतकर्ता को लोन की धनराशि ब्याज सहित जमा करने को कहा और शिकायतकर्ता ने संपूर्ण धन ब्याज सहित जमा कर दिया। तब बैंक द्वारा गलत तरीके से 92 लाख रुपए का घाटा बताकर थाना लाइन बाजार में शिकायतकर्ता के खिलाफ 5 जून 2023 को मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ताकि उसका 25 लाख रुपए की कीमत का सोना बैंक को वापस न करना पड़े।
उसके पश्चात शिकायतकर्ता ने प्रशांत कुमार उपाध्याय एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष जफराबाद को आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया।

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