अपराध
अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी किशोर अपचारी को 20 वर्ष का करावास
- अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी किशोर अपचारी को 20 वर्ष का करावास
•25 हजार रूपये लगा अर्थदण्ड
जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर अपचारी को बुद्धवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट) उमेश कुमार की अदालत ने दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार गौरा बादशाहपुर क्षेत्र निवासी वादिनी ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 17 जनवरी 2019 को रात 9:00 बजे घर से 500 मीटर दूर शौच के लिए गई थी। रास्ते में किशोर अपचारी ने अपने मकान में उसे खींच लिया और गले पर चाकू रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका मुंह व हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया और 3 घंटे बाद पुनः दुष्कर्म किया। रात भर किशोर अपचारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन वादिनी जब थाने पर सूचना देने के लिए निकली तब उसकी पुत्री बदहवास हालत में घर पर आई और सारी घटना बताई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। क्योंकि घटना के समय आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी इसलिए उसे किशोर अपचारी की श्रेणी में रखा गया, किंतु उसका अपराध ऐसा था कि उसे कठोर दंड देना आवश्यक था। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को भादंवि की धारा 376 व पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया।